Registration Deed charges now 1% in up

मुनेन्द्र शर्मा | नोएडा बींइग ब्रोकर रियलिटी डेस्क

उत्तर प्रदेश में अब संपत्ति प्रपत्रों को पंजीकृत करने के लिए अधिकतम शुल्क ₹ 20000 की बजाय कुल अमाउंट का 1% लगेगा, राज्य सरकार प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह जी ने यह जानकारी दी. वर्तमान में यह 2% या अधिकतम 20000 है. जिससे अधिक मूल्य की संपत्ति के डीड रजिस्ट्रेशन में राज्य सरकार को राजस्व का घाटा होता है. यह वर्ग भी मध्यम वर्ग के समान भुगतान करता है जबकि यह व्यवस्था केवल निम्न एवं मध्यम वर्ग के लिए थी.

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता मे हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, बैठक में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की पंजियन शुल्क सारिणी को संसोधित करने की स्वीकृति दी गई.

प्रभाव नयी व्यवस्था से वह वर्ग जोकि बड़ी प्रोपर्टी का क्रय विक्रय करते हैं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा जबकि छोटी जमीनों ओर मध्य वर्ग के उपभोक्ताओं को इससे लाभ होगा.

क्या है डीड पंजीकरण शुल्क
उत्तरप्रदेश रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार यह शुल्क संपत्ति डीड को पंजीकृत करने पर लगता है, स्टांप ड्यूटी, अधिवक्ता शुल्क के अतिरिक्त यह शुल्क क्रेता को वहन करना होता है. जोकि अभी सभी संपत्तियों के लिए अधिकतम ₹20000 ही था.



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